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सीपीसी आदेश XII नियम 6| स्वीकृतियों पर निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पार्टी द्वारा स्थापित बचाव इतनी कमजोर है कि सफल होना असंभव है: दिल्ली हाईकोर्ट

“सीपीसी आदेश XII नियम 6| स्वीकृतियों पर निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पार्टी द्वारा स्थापित बचाव इतनी कमजोर है कि सफल होना असंभव है: दिल्ली हाईकोर्ट


दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीपीसी के आदेश XII नियम 6 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ अदालतों द्वारा इस आधार पर स्वीकृतियों के मामले में एक निर्णय की पुष्टि की कि बचाव इतना कमजार था कि पार्टी के लिए सफल होना असंभव था। इस संबंध में न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा, “सीपीसी के आदेश XII नियम 6 को तब भी लागू किया जा सकता है जब निर्णय के खिलाफ उठाई गई आपत्तियां ऐसी हों, जो मामले की जड़ तक जाती हों या आपत्तियां अप्रासंगिक हों, जिसकी यदि सुनवाई हो तब भी पार्टी का सफल होना असंभव हो जाता है।”


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