“सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 भाग 26: संहिता में गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान “
सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Crocedure Code,1908) की धारा 55, 56, 58 सिविल मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान करती है। इस आलेख में इन तीनों महत्वपूर्ण धाराओं पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है जिससे गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट हो सके। धारा 55 धारा 55 निर्णीत-ऋणी के निष्पादन में गिरफ्तारी और निरोध से सम्बन्धित उपबन्ध करती है। इस धारा के अनुसार निर्णीत-ऋणी को डिक्री के निष्पादन के किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और यथासाध्य शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा। परन्तु ऐसो गिरफ्तारी और निरोध कुछ शर्तों और सीमाओं के अधीन होगी और वे शर्तें धारा 55 में दो गई हैं।