“सरकार कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास करे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कराधान व्यवस्था को सुविधाजनक और सरल बनाए रखने का प्रयास किया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, जिस तरह सरकार कर से बचने को पसंद नहीं करती है, उसी तरह यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी कर प्रणाली तैयार करे जिसके तहत एक विषय बजट और योजना बन सके। कोर्ट ने कहा कि अगर इन दोनों के बीच उचित संतुलन बना लिया जाए तो राजस्व सृजन से समझौता किए बिना अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।