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संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 27: बंधककर्ता का मोचन का अधिकार (धारा 60)

“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 27: बंधककर्ता का मोचन का अधिकार (धारा 60)

संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 60 बंधककर्ता के मोचन के अधिकार का उल्लेख करती है। यह ऐसा अधिकार है जो बंधककर्ता को बंधक रखी गई संपत्ति पर उपलब्ध होता है। इस आलेख के अंतर्गत बंधककर्ता के इस अधिकार का उल्लेख किया जा रहा है। मोचन का अधिकार बंधक संपत्ति अन्तरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इससे पूर्व के आलेख में बंधक के संबंध में इस अधिनियम में प्रस्तुत किए गए प्रावधानों पर चर्चा की गई थी। मोचनाधिकार से तात्पर्य बन्धककर्ता के उस अधिकार से है जिसके माध्यम से वह बन्धकधन के भुगतान हेतु प्रतिभूत रखी गयी सम्पत्ति, बन्धक धन की अदायगी होते ही बन्धकदार से वापस प्राप्त करता है।

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