वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को रोजगार के नियमों और शर्तों को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को उस स्तर पर रोजगार के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता है जहां वह खुद को पीड़ित पाता है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा, “यदि रोजगार की शर्तें संबंधित कानून के तहत वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तो कर्मचारी उसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है और उसे उस स्तर पर पूछताछ करने से नहीं रोका जा सकता है, जहां वह खुद को पीड़ित पाता है।”