“अगर किरायेदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “वकील एक तरफ अदालत के कामकाज को हल्के में नहीं ले सकते। जाहिर है, वकीलों ने अपनी पेशेवर फीस ली होगी और उसके बाद वे काम से परहेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ, वे संबंधित अदालत को एक निश्चित अवधि के भीतर मामले का फैसला करने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।” न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला की खंडपीठ प्रफुल्ल कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद डिविजन, इलाहाबाद के आयुक्त को अदालत द्वारा तय की गई एक निश्चित अवधि के भीतर अपील पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।