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लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबलः सुप्रीम कोर्ट

“लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबलः सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा, “लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की इच्छा प्रबल होती है”। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सौ संगीता w/o सुनील शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य और या पंचायत समिति चुनावों में एक पार्टी के ग्रुप लीडर की मंजूरी से संबंधित मामले में यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत, बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी। हाईकोर्ट के फैसले में प्रतिवादी संख्या तीन डॉ वंदना ज्ञानेश्वर मुरकुटे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीरामपुर पंचायत समिति पार्टी (INCPS पार्टी) के गतनेता (समूह नेता) के रूप में चयन को मंजूरी देने के जिला कलेक्टर, अहमदनगर के फैसले को बरकरार रखा गया था।


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