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लिखित सबमिशन पर बहस करने में वकील की विफलता पुनर्विचार का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

“लिखित सबमिशन पर बहस करने में वकील की विफलता पुनर्विचार का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट


बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी विवाद में लिखित प्रस्तुतियां तब महत्वहीन हो जाती हैं जब वादी के वकील पहले ही अदालत के समक्ष उन पर भरोसा नहीं करते हैं। बेंच ने आगे कहा कि उन सबमिशन का इस्तेमाल बाद में किसी भी आदेश को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि, “लिखित सबमिशन पर बहस करने में वकील की विफलता पुनर्विचार का आधार नहीं है या मैं कहने की हिम्मत करता हूं, यहां तक कि अपील भी करता हूं। यह किसी भी अदालत के किसी भी न्यायाधीश के किसी भी आदेश को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। यदि लिखित प्रस्तुतियां पर भरोसा किया जाना चाहिए, तर्कों के दौरान या किसी भी दर पर जब निर्णय खुली अदालत में तय किया जा रहा हो या निर्णय या आदेश अपलोड होने के तुरंत बाद।”

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