“राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) भाग:2 निरोध आदेश बनाने की शक्ति (धारा 3)
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) एक केंद्रीय कानून है। यह कानून भारत की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है जिसके अंतर्गत यदि कार्यपालिका को कहीं भी यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा को खतरा है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निरोध का आदेश कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। अलग-अलग राज्यों ने अपने राज्यों के लिए भी राज्य सुरक्षा अधिनियम बनाए हैं वे अधिनियम राज्य के भीतर होने वाले आपराधिक क्रियाकलापों को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं जैसे मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990, यह अधिनियम कुछ अपराधियों को निरोश करने के आदेश देने की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख करता है जिसमें ऐसे व्यक्ति जो समाज में अपराध फैलाने का कार्य करते हैं उन्हें नजरबंद किया जाता है।