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“ये जारी नहीं रह सकता” : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66 ए जारी रहने पर राज्यों, यूटी और हाईकोर्ट रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया

“”ये जारी नहीं रह सकता” : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66 ए जारी रहने पर राज्यों, यूटी और हाईकोर्ट रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें श्रेया सिंघल मामले के फैसले के तहत धारा 66 ए के प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ विभिन्न दिशा-निर्देश और गाइडलाइन मांगी गई हैं। बेंच ने कहा, “चूंकि यह मामला न केवल अदालतों से संबंधित है, बल्कि पुलिस से भी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया जाता है। यह आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। रजिस्ट्री को नोटिस जारी होने पर दलीलों को संलग्न करना होगा।”

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