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“ये अन्यथा पूरे भारत में लागू होगा ” : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के कारण मौत की आशंका के एकमात्र आधार पर अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई

“”ये अन्यथा पूरे भारत में लागू होगा ” : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कोविड के कारण मौत की आशंका के एकमात्र आधार पर अग्रिम जमानत के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई

एसजी तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करे जिसमें एक कथित “धोखेबाज” को जनवरी, 2022 तक इस आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि कोविड महामारी के कारण मौत की आशंका थी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई के आदेश के खिलाफ यूपी राज्य द्वारा एसएलपी की सुनवाई कर रही थी, जहां एकल न्यायाधीश ने पाया कि वर्तमान परिदृश्य में जीवन की आशंका एक आरोपी को अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए एक आधार है, निर्देश दिया कि उसके समक्ष आवेदक (आईपीसी की धारा 420, 467,468,471,506,406 के तहत एक आरोपी), की गिरफ्तारी के मामले में, सीमित अवधि के लिए 3 जनवरी 2022 तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

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