“यह निश्चित रूप से मॉब-लिंचिंग का मामला है”: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया, मृतक को चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं करने पर पुलिस के खिलाफ जांच के निर्देश दिए
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ‘मॉब लिंचिंग’ का दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताते हुए आरोपी द्वारा अपनी महिला मित्र के साथ कथित तौर पर देखे जाने पर एक युवा लड़के की बेरहमी से पिटाई करने और हत्या करने के आरोपियों (पांच आरोपी) को जमानत देने से इनकार किया। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने थाने के प्रभारी के खिलाफ भी जांच का निर्देश दिया, जिन्होंने सीएचसी के एक डॉक्टर की चिकित्सा सलाह को आगे बढ़ाने के बजाय मृतक को पुलिस थाने में बंद रखा था।