“यदि संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं तो नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को महत्व दिया जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट”
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को नाबालिग घोषित करने के आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन यह संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं होगा और याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील द्वारा भरोसा किया जाएगा कि निगम या नगर प्राधिकरण द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। हालांकि, यह इस तरह के आदेश में निहित होगा कि ऐसा प्रमाण पत्र संदिग्ध परिस्थितियों से ढका नहीं होना चाहिए और विधिवत साबित हो गया है।