“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के फैसले से पीड़ित अपीलकर्ता दावेदारों द्वारा दी गई एक दीवानी अपील से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुर्वान अंसारी उर्फ कुर्वान अली और अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और अन्य मामले में सिविल अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह कहा कि,
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