“संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 भाग 28: बंधकदार के अधिकार और कर्तव्य
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, एक अदालत बीमा कंपनी को घायल दावेदार के कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव का निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि इस तरह के मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया, बोलचाल की भाषा में, निरंतर परमादेश द्वारा नहीं हो सकती है, और इस तरह का निर्धारण एक ही बार में होना चाहिए। इस मामले में, एक दावेदार द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसे आजीवन वारंटी युक्त अच्छी गुणवत्ता का कृत्रिम अंग दिया जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि कोई मरम्मत या प्रतिस्थापन किया जाना है, तो वह बीमा कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए और यह कि पीड़ित से वर्ष में कम से कम दो बार कृत्रिम अंग के काम करने की स्थिति के बारे में एक ईमेल के साथ पूछताछ करनी चाहिए, जिसमें पता और टेलीफोन नंबर निर्दिष्ट हो।