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मोटर दुर्घटना दावा याचिका घायल दावेदार की मृत्यु पर समाप्त नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

“मोटर दुर्घटना दावा याचिका घायल दावेदार की मृत्यु पर समाप्त नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मोटर दुर्घटना दावा याचिका घायल दावेदार की मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होती है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि संपत्ति के नुकसान के संबंध में उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है । कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के नुकसान में दवाओं, उपचार, आहार, परिचारक, डॉक्टर की फीस आदि खर्च तथा आय और भविष्य की संभावनाएं भी शामिल होंगी, जिससे संपत्ति में उचित वृद्धि हुई होती, लेकिन अचानक हुए खर्च को पूरा करने में घायल, जिसकी बाद में मौत हो गयी थी, की संपत्ति समाप्त हो गयी थी।

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