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मेडिकल लापरवाही के मामलों में मंशा के तौर पर आपराधिक मनोस्थिति की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल लापरवाही के मामलों में मंशा के तौर पर आपराधिक मनोस्थिति (मेन्स रिया) की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि एक आपराधिक चिकित्सा लापरवाही की शिकायत में आरोपी को तलब करने से पहले, शिकायतकर्ता को शिकायत में रखे गये अपने बिंदुओं के समर्थन में चिकित्सकीय साक्ष्य पेश करना होगा या एक पेशेवर डॉक्टर से पूछताछ करनी होगी।

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