

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस्लामिक कानून के तहत शादी करने वाले व्यक्तियों को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता एनजीओ- धनक फॉर ह्यूमैनिटी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता उत्कर्ष सिंह ने कहा कि इस्लामिक कानून के तहत होने वाली शादियों को 2014 के अनिवार्य पंजीकरण विवाह आदेश के तहत पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, पक्षकारों को अपनी शादी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण करना पड़ रहा है।
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