“महत्वपूर्ण यह है कि नागरिकों को त्योहार मनाने की अनुमति दी जाए, त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है यह महत्वहीन है : गुजरात हाईकोर्ट “
गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद स्थित समितियों/बैनरों द्वारा ईद-ए-मिलाद जुलूस निकालने के लिए दायर आवेदनों पर निर्णय लेने में राज्य पुलिस की ‘निष्क्रियता’ को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण बात यह है कि त्योहार मनाए जाने के लिए अनुमति दी जाए और यह महत्वहीन है कि त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है। जस्टिस निरज़ार देसाई की पीठ ने टिप्पणी की, “उद्देश्य यह है कि उत्सव होना चाहिए लेकिन साथ ही, शांति और सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए … किसी ट्रस्ट को अनुमति (त्योहार मनाने के लिए) होनी चाहिए, साथ ही जो कोई भी अनुमति (त्योहार मनाने के लिए) चाहता है, सभी को अनुमति नहीं दी जा सकती। ”