“मप्र हाईकोर्ट ने अभियुक्तों से मिलीभगत करके मुकदमे में देरी करने की रणनीति अपनाने के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आचरण की जांच का निर्देश दिया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर बेंच ने हाल ही में राज्य के अधिकारियों को एक गवाह के बयान दर्ज करने में ट्रायल कोर्ट का सहयोग नहीं करने पर विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों को यह भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या उनका पद पर बने रहना न्याय के हित में होगा या नहीं। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी के धारा 439 पेश की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा-