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फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट, जिनमें केवल पिछला लेनदेन दर्ज हो, उन्हें र‌जिस्टर करने की जरूरत नहींः सुप्रीम कोर्ट

    “‘बलात्कार पीड़िता की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिरह में निंदनीय प्रश्नों को रोकना जज का कर्तव्य’: बॉम्बे हाईकोर्ट


    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परिवार समझौता दस्तावेज (फैमिली सैटलमेंट डॉक्यूमेंट), जिनमें केवल मौजूदा व्यवस्था और पिछले लेनदेन का निर्धारण किया गया हो, वह पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (बी) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं होगा, यदि यह स्वयं अचल संपत्तियों में अधिकारों का निर्माण, घोषणा, सीमा या समाप्ति नहीं करता है। इसलिए, पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के तहत इस प्रकार के दस्तावेज को प्रतिबंध के जरिए समाप्त नहीं किया जाएगा।


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