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फर्जी दुर्घटना दावा याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दोषी अधिवक्ताओं के नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझा करने का निर्देश दिया

“फर्जी दुर्घटना दावा याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दोषी अधिवक्ताओं के नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझा करने का निर्देश दिया


पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 05.10.2021 के एक आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावा याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आलोचना की थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार/एसआईटी को उन अधिवक्ताओं के नाम अग्रसारित करने का निर्देश दिया, जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराधों के मामलों का खुलासा 15 नवंबर, 2021 तक एक सीलबंद लिफाफे में किया जाता है, ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बीसीआई भेजा जा सके।


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