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‘पूर्ण बेंच द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया’: सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हाईकोर्ट द्वारा 19 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के निर्णय को चुनौती दी गई

‘पूर्ण बेंच द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया’: सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हाईकोर्ट द्वारा 19 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के निर्णय को चुनौती दी गई-

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 19 वकीलों (जिसमें 2 महिला वकील शामिल हैं) को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित करने की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता मलक मनीष भट्ट ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि अधिसूचना को अवैध रूप से नियम 9 से 11 के विपरीत और इंदिरा जयसिंह मामले में जारी निर्देशों के विपरीत तैयार किया गया है। याचिका में कहा गया है कि अंकों के मानदंड, अंतिम सूचियां या सिफारिशें अवैध रूप से तैयार की गई हैं न कि अंकों/रैंकिंग और मैरिट के अनुसार और कभी भी 112 उम्मीदवारों के पूरे परिणाम को पूर्ण न्यायालय के समक्ष अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया।

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