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“पीड़िता शिक्षित होने के कारण धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है”: दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बहाने महिला से बलात्कार के आरोपी नौसेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

“हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं”: सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए


यह देखते हुए कि शिक्षित होने के नाते पीड़िता धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी पर महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है। जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा, ” इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़िता एक शिक्षित महिला है, लेकिन क्या एक शिक्षित व्यक्ति धोखाधड़ी से सुरक्ष‌ित है। उत्तर “नहीं” होगा। तथ्य यह दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता और अभियोक्ता के बीच ऐसे संबंध थे, जो अभियोक्ता में एक आशा जगाते थे कि याचिकाकर्ता उससे हर कीमत पर शादी करेगा। ऐसा सोचना उसके लिए अतार्किक नहीं था।”

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