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“पीड़िता के शरीर को कुचला गया, व्यक्तित्व को कुचला गया; अमानवीय और घृणित अपराध”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

“पीड़िता के शरीर को कुचला गया, व्यक्तित्व को कुचला गया; अमानवीय और घृणित अपराध”: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 2019 के झूंसी सामूहिक बलात्कार मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने देखा कि आरोपी ने अपनी मर्दानगी का फायदा उठाते हुए गरीब पीड़िता के साथ जबरदस्ती की और यौन उत्पीड़न किया। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने इसे सबसे अमानवीय और घृणित अपराध करार दिया, जहां पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को किसी और ने नहीं बल्कि आरोपी ने कुचल दिया। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि आरोपी कोई सहानुभूति का पात्र नहीं है।

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