“”पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें’: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI को अधिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाला एक अलग अधिनियम जल्द से जल्द लाने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि CBI का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक कार्यकारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 में उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था और CBI के गठन को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जो अभी भी जारी है।