“पार्टी को डीएनए परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अनिच्छुक पार्टी को डीएनए परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इससे गुजरने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।” निर्णय में जोड़ा गया,
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