

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा 1 जुलाई, 2020 की उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार तालुक के बैथकोल गांव में मौजूदा कारवार बंदरगाह के विस्तार के लिए दी गई सहमति अवैध है। उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापना के लिए नए सिरे से सहमति दिए जाने तक विस्तार कार्य पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने बैथकोल बंधारु निराश्रितरा यांत्रिक्रुत धोनी मीनुगरारा सहकारा संघा नियमिता और उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट फिशरमैन एसोसिएशन फोरम की ओर से दायर याचिका पर उक्त आदेश दिया। यह पहला मामला था, जिसमें कार्यवाही का सजीव प्रसारण उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर किया गया।
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