“परिवार की मर्जी के खिलाफ कपल द्वारा शादी करने पर उनको धमकी देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, सख्त कार्रवाई करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए “
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी युवा जोड़े को इस तरह की धमकी देने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, या जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और युवा जोड़े को धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस संबंध में जारी एक परिपत्र का पालन किया जाए और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जाए।