“”पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, यह जानने के बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR”: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति को आईपीसी की धारा 498ए से डिस्चार्ज किया
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह देखते हुए कि पत्नी ने यह जानने के बाद कि उसका पति दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, IPC की धारा 498-ए और दहेज निषेध की धारा 3/4 के तहत आरोपों से पति को डिस्चार्ज (उन्मोचित) कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी ने उन घटनाओं का आरोप लगाया है, जो प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख से दो साल पहले हुई थीं और पति द्वारा तलाक की डिक्री मांगने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था।