

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी बूढ़ी मां को अवैध रूप से बेदखल करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने दायर याचिका को ‘दुर्भाग्यपूर्ण याचिका’ बताते हुए कहा कि, “प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि यह अपनी ही मां को परेशान करने के परोक्ष उद्देश्य से दायर किया गया है ताकि उसके द्वारा दिए गए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर, याचिकाकर्ता घर को हड़प सके और बुढ़ापे में उसे बेदखल कर सके। यह याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस को दिए गए अभ्यावेदन के साथ-साथ इस याचिका की सामग्री से लालच स्पष्ट है।”
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