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निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

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“निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट


केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि पीने वाले कोई उपद्रव नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा, “किसी को भी चिढ़ाए या परेशान किए बिना निजी स्थान पर शराब का सेवन करना अपराध नहीं होगा। केवल शराब की गंध का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति नशे में था या किसी शराब के प्रभाव में था।”

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