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धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बचाव के समर्थन में एक आरोपी पर सबूत का भार सभी उचित संदेह से परे नहीं है क्योंकि यह आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर है। जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने देवरानी की हत्या की एक महिला आरोपी को बरी करते हुए कहा, आरोपी को केवल एक संदेह पैदा करना है और यह अभियोजन पक्ष के लिए है कि वो उचित संदेह से परे स्थापित करे कि इससे आरोपी को कोई लाभ नहीं हो सकता है।

https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/accuseds-burden-to-prove-his-defence-taken-us-313-crpc-is-not-beyond-all-reasonable-doubts-supreme-court-178744

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