“दिल्ली दंगे- “एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना/अपराध के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती”: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में अतीर के खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती हैं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “इस विषय पर मामला कानून भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप तय किया गया है। एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म देने वाले एक ही संज्ञेय अपराध या एक ही घटना के संबंध में कोई दूसरी प्राथमिकी और कोई नई जांच नहीं हो सकती है।”