“तलाक के मुकदमे का स्थानांतरण- पति की सुविधा पर पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जाती है : राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) ने गुरुवार को तलाक के मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक महिला/पत्नी की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को पति की सुविधा की तुलना में महिला वादियों की सुविधा को अधिक महत्व और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति चंद्र कुमार सोंगारा की पीठ ने आगे कहा, ”कानूनी कार्यवाही को एक अदालत से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति आमतौर पर उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दी जानी चाहिए और अदालतों को महिला वादियों को अनुचित कठिनाइयों में डालने से बचना चाहिए।”