“ज्ञानवापी – हिंदू उपासकों के पक्ष में मुकदमें की सुनवाई पर वाराणसी कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती “
अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू उपासकों की याचिका के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ दायर की गई आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका को खारिज कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) को खारिज कर दिया था। अब, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका इसी आदेश को चुनौती दे रही है।