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जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

“जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं करने और तालाबंदी के दौरान तत्काल मामलों के रूप में सजा के निलंबन के व्यापक आदेशों को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में निहित एक व्यक्तिगत अधिकार है। न्यायालय ने पाया है कि इस तरह के व्यापक प्रतिबंध व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देंगे और जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए पहुंच को अवरुद्ध कर देंगे।

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