“चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि कैडर का आवंटन अधिकार का मामला नहीं है और राज्य के पास अपनी मर्जी से कैडर के आवंटन का कोई विवेक नहीं है। अदालत ने यह भी देखा कि कैडर आवंटन के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 5(1) के तहत उस राज्य से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है जिससे उम्मीदवार संबंधित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 5(1) का अधिदेश (mandate) तब संतुष्ट हो जाता है, जब उस राज्य से परामर्श किया जाता है, जहां अधिकारी को कैडर दिया जाना है।