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क्या कोई विलेख पूर्ण हस्तांतरण से संबंधित है या सशर्त बिक्री द्वारा मॉर्गेज? पार्टियों की मंशा तय करती है : सुप्रीम कोर्ट

“क्या कोई विलेख पूर्ण हस्तांतरण से संबंधित है या सशर्त बिक्री द्वारा मॉर्गेज? पार्टियों की मंशा तय करती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या कोई दस्तावेज पूर्ण बिक्री से संबंधित है या सशर्त बिक्री द्वारा मॉर्गेज किया गया है, पार्टियों के इरादे पर विचार किया जाना चाहिए। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 सशर्त बिक्री द्वारा मॉर्गेज को निम्नानुसार परिभाषित करती है: “जहां गिरवी रखने वाला इस शर्त पर गिरवी रखी गई संपत्ति को प्रकट रूप से बेचता है कि एक निश्चित तिथि पर मॉर्गेज-राशि के भुगतान में चूक होने पर बिक्री पूर्ण हो जाएगी, या इस शर्त पर कि इस तरह के भुगतान किए जाने पर बिक्री रद्द हो जाएगी, या इस शर्त पर कि इस तरह के भुगतान पर खरीदार विक्रेता को संपत्ति हस्तांतरित करेगा, लेनदेन को सशर्त बिक्री द्वारा मॉर्गेज कहा जाता है और बंधक लेने वाले को सशर्त बिक्री द्वारा मॉर्गेजी (गिरवीदाता) कहा जाता है।”

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