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“केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता”: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए

“केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता”: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए


दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक गैरकानूनी असेंबली का सदस्य होने और अन्य अपराधों के लिए नूर मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामलों में उपलब्ध ऑक्यूलर साक्ष्य के आधार पर आरोप तय करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें दर्ज करने में देरी हुई है या शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक लिखित शिकायत में विशेष रूप से आरोपी का नाम नहीं लिया है।

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