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केवल दुश्मनी साबित होना गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

“केवल दुश्मनी साबित होना गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

https://केरल हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी की सजा को उसकी पत्नी द्वारा दिए गए सबूत के आधार पर बरकरार रखा। कोर्ट ने आगे कहा कि केवल दुश्मनी, भले ही यह साबित हो जाए, गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। इस मामले में अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि गवाहों में से एक, जो उसकी पत्नी है, ने उसके साथ दुश्मनी की और इसलिए ऐसे सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि करना सुरक्षित नहीं है।

https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/mere-enmity-even-if-proved-cannot-be-a-ground-to-discard-witnesss-evidence-kerala-high-court-178260

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