” कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घर नहीं गिराएंगे, एमपी सरकार ने खरगोन दंगों के आरोपी की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट में कहा “
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ में हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने आश्वासन दिया है कि अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। याचिकाकर्ता महिला का पति खरगोन दंगा मामले में आरोपी है। . याचिकाकर्ता को कथित तौर पर राज्य द्वारा उसके पति की गिरफ्तारी के कारण उसके घर को ढहाने का अल्टीमेटम देने की धमकी दी जा रही थी। याचिकाकर्ता और राज्य द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस वीके शुक्ला ने कहा,