“कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति पर ही विचार किया जाएगा, बाद की नीति पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति के तहत ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, “अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा केवल कर्मचारी के निधन की तारीख पर प्रचलित प्रासंगिक योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए और बाद की योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है।” इस मामले में मृतक कर्मचारी (जो कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंता, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में चौकीदार के पद पर कार्यरत था) की दिनांक 08.10.2015 को मृत्यु हो गयी। मृत्यु के समय वह कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति/परिपत्र के अनुसार कार्य प्रभार पर कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित/उत्तराधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं थे और प्रतिपूरक राशि के रूप में 2 लाख रुपये के हकदार थे।