“पुलिस उपाधीक्षक का विदाई समारोह
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर तलाशी और जब्ती में गड़बड़ी हुई है और हानि हुई है, कि यह अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ों को कमजोर करता है, तो इस प्रकार के पहलू पर जांच के स्तर पर जमानत के लिए विचार किया जा सकता है। जस्टिस के हरिपाल की खंडपीठ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 22 (c) और 29 के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दो जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तथ्य अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 अप्रैल, 2021 को, नियमित गश्ती कर रहे पुलिस अधिकारियों ने एक मोटरसाइकिल के पास खड़े दो व्यक्तियों, जो कि मामले में याचिकाकर्ता हैं, को रोककर उनके नाम और पते पूछे थे। उसके बाद सब इंस्पेक्टर ने यह पता लगाने लिए उनके पास कोई हथियार है या नहीं, उनकी तलाशी ली थी।