Breaking News

एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट

“एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (13 नवंबर) को माना कि एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने अपीलकर्ताओं, जजशिप ऑफ मुरादाबाद में तीन स्टेनोग्राफरों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिनकी नियुक्तियों को शुरू में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था और बाद में डिवीजन बेंच द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।


Source Link

About admin

Check Also

4000 करोड़ कीमत, 400 कमरे…सिंधिया का आलीशान जयविलास पैलेस जहां डेढ़ घंटा रुकेंगे अमित शाह

“4000 करोड़ कीमत, 400 कमरे…सिंधिया का आलीशान जयविलास पैलेस जहां डेढ़ घंटा रुकेंगे अमित शाह” …