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“एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया

“”एक सदी का एक चौथाई बीत चुका है ” : सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से लंबित बंटवारे के वाद के शीघ्र ट्रायल का निर्देश दिया

एक सदी का एक चौथाई यह निर्धारित करने में बीत चुका है कि क्या लाइसेंसधारी अपने बेटे के कब्जे वाले हिस्से पर कब्जा लेने का हकदार है!” सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में एक अदालत को 26 सालों से लंबित एक बंटवारा मुकदमे के मुकदमे में तेज़ी लाने का निर्देश देते हुए कहा। एक मां ने अपने बेटे के खिलाफ कब्जे की डिक्री की मांग करते हुए वर्ष 1995 में स्मॉल कॉज कोर्ट, पुणे के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था। उसी साल बेटे ने संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा भी दायर किया। मां की मृत्यु के बाद, उसके दामाद ने दावा किया कि उसने एक अपंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी और उसे ये विरासत में मिला है। बाद में, उन्हें 2007 में स्मॉल कॉज कोर्ट के समक्ष मुकदमे में वादी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। वसीयत को लेकर ये विवाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

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