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एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कैरियर्स एक्ट, 1865 की धारा 6 के तहत पूर्व नोटिस नहीं दिया जाता है, तो एक आम कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि मुकदमा चलाने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, न कि उसके बाद। इस मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एसोसिएटेड रोड कैरियर्स के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत की अनुमति दी गई थी।


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