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उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजा काटने का निर्देश अवैध : सुप्रीम कोर्ट

“उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजा काटने का निर्देश अवैध : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि दोषी को दी गई उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजाएं शुरू होंगी। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इमरान जलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या युद्ध छेड़ने का प्रयास, या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के प्रयास), 121 ए (धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश), धारा 122 (युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (बी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 20, 23(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1ए) , 26(2) के तहत दोषी ठहराया था।

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