“ईसाई दंपति ने गलत तरीके से हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत बच्चा गोद लिया; दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चे की अच्छी देखभाल के कारण उन्हें ‘दत्तक माता-पिता’ घोषित किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ईसाई दंपति को राहत दी है, जिन्होंने एक बच्चे के जन्म से छह साल तक उसकी देखभाल की थी, लेकिन उन्होंने गोद लेने के लिए कानूनी रास्ते का पालन नहीं किया था। निःसंतान दंपति ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के तहत निष्पादित दत्तक विलेख के जरिए बच्चे को गोद लिया था, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिनियम ईसाइयों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने “गलत कानूनी सलाह” के कारण उक्त दत्तक विलेख बनावाया।