“आईबीसी की धारा 61 के तहत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि आदेश सुनाने की तारीख से शुरू होगी, अपलोड करने में देरी परिसीमन को बाहर नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 61 के अनुसार एक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा की अवधि उसी समय शुरू हो जाएगी, जैसे ही यह सुनाया गया है, और यह उस तारीख पर निर्भर नहीं है जब आदेश अपलोड किया गया है। इसलिए, एक पक्ष जो आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए तुरंत आवेदन दाखिल करने में विफल रहा, वह आदेश को अपलोड करने में देरी के आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता।